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कदमा थाना का दारोगा अंकु कुमार राय अपने को कानून से ऊपर मानकर व्यापारी कुमुद रंजन सिंह को कर रहे थे प्रताड़ित 

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जमशेदपुर। कदमा थाना का दरोगा अंकु कुमार राय से व्यापारी कुमुद रंजन सिंह प्रताड़ित है। मामला ₹30000 का चेक का बताया जाता है। बताया जाता है कि कुमुद रंजन सिंह की पत्नी स्वीटी सिंह ने पप्पू साहू पकौड़ी वाले को ₹300000 का चेक दी थीं। इसका भुगतान नहीं होने पर पप्पू साहू ने अंकु कुमार राय को पैसा वसूली करने का ठेका दिया। पिछले 11 अगस्त को पप्पू साहू ने अंकु कुमार राय को एक लिखित शिकायत की, जिसमें थाना में प्राथमिक दर्ज ही नहीं हुई। इसी लिखित शिकायत पर दरोगा अंकु कुमार राय ने कुमुद रंजन सिंह को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हालांकि यह लिखित शिकायत ही गलत है क्योंकि किसी भी मामले में शिकायत या प्राथमिक दर्ज कराने के लिए थाना प्रभारी के नाम से दी जाती है। फिर जब दरोगा अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं तो यह अलग बात है और उनकी मनमानी से विभाग को बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। कुमुद रंजन सिंह ने बताया कि उनको 25 अगस्त को अंकु कुमार राय ने शाम 7:30 बजे थाने में बुलाया और रात 10:00 बजे तक गैरकानूनी तरीके से थाना में बैठ कर रखा। थाना में वह दबाब देने लगे की पप्पू साहू का 300000 लौटा दो या फिर पत्नी स्वीटी सिंह द्वारा दिए गए चेक को वापस कर दूसरा चेक दे दो। यह भी मामला गैरकानूनी है क्योंकि चेक का मामला का निष्पादन या फैसला कोर्ट के माध्यम से किया जाता है जबकि दरोगा का थाना में बुलाकर किसी को दबाव देकर जबरन प्रताड़ित करना भी अपराध माना जाता है। इस मामले में पप्पू साहू को थाना प्रभारी के नाम पर कुमुद कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज करनी चाहिए थी या मुख्य न्यायाधीश अधिकारी की अदालत में शिकायत दर्ज करना चाहिए था। जबकि दरोगा ने अपने आप को कानून से ऊपर उठकर किसी व्यापारी को प्रताड़ित करने और पैसा दिलाने का ठेका ले लिया।

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