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अब सरकारी मूल्य से ही बिकेगी शराब, दुकानों में अनिवार्य हुई रेट लिस्ट

शराब की दुकानों में सार्वजनिक रूप से जारी किया गया रेट लिस्ट

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तिलक कुमार वर्मा
चाईबासा। झारखंड में शराब की दुकानों पर ग्राहकों से मनमानी वसूली की शिकायतों के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सभी दुकानों में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य दर (रेट लिस्ट) सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। चाईबासा में भी ग्राहकों की परेशानी के बाद अब पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देश पर तुरंत सरकारी मूल्य दर की सूची दुकान परिसर में प्रमुख स्थान पर जारी कर दिया गया, ताकि ग्राहक स्वयं देख सकें और तय दर पर ही शराब खरीद सकें। पिछले कुछ दिनों से ग्राहकों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि दुकानदार प्रिंटेड रेट से अधिक कीमत वसूल रहे हैं। जबकि सरकार समय-समय पर शराब के मूल्य में संशोधन करती है और इसकी अधिसूचना जारी होती है। किंतु दुकानों में नई मूल्य सूची प्रदर्शित न होने के कारण उपभोक्ताओं और दुकानदारों के बीच विवाद की स्थिति बन रही थी। कई मामलों में यह अनबन झगड़े तक भी पहुँच गई थी।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब दुकान पर लगी सूची ही ग्राहकों के लिए अंतिम मूल्य दर होगी। यदि किसी दुकान में सूची से अधिक राशि ली जाती है, तो ग्राहक इसकी शिकायत सीधे जिला प्रशासन या उत्पाद विभाग से कर सकते हैं। दोषी पाए जाने पर दुकान संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।झारखंड सरकार ने हाल ही में उत्पाद नीति में संशोधन करते हुए राज्यभर की शराब दुकानों के लिए दर तय की थी। इसके पीछे उद्देश्य पारदर्शिता लाना, राजस्व में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को राहत देना बताया गया है। प्रशासन का मानना है कि नई व्यवस्था से ग्राहक ठगे जाने से बचेंगे और विवाद की स्थिति भी खत्म होगी। ग्राहकों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। चाईबासा समेत जिले के कई उपभोक्ताओं ने कहा कि अब दुकान पर सूची देखकर तय दर पर शराब खरीदना आसान हो जाएगा। साथ ही, दुकानदारों पर भी पारदर्शिता बनाए रखने का दबाव रहेगा।

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